10 घंटे की शिफ्ट, हफ्ते में कुल इतने घंटे करना होगा काम... इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला

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देश में सप्ताह में काम के घंटों (Work Hours In Week) को लेकर जारी बहस के बीच तेलंगाना सरकार (Telangana Govt) ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने कॉमर्शियल इकाइयों (उद्योगों और कारखानों) के लिए हर रोज 10 घंटे तक काम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही पूरे सप्ताह में काम के घंटों की लिमिट भी सेट कर दी है, जो कि 48 घंटों की है. सरकार की ओर से इस संबंध में 5 जुलाई को एक आदेश जारी किया गया है. हालांकि, दुकानों और मॉल्स को इससे अलग रखा गया है.


इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में कारोबार को आसान बनाने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार ने सप्ताह में काम के घंटों (Telangana Work Week Hours) को लेकर ये बड़ा आदेश जारी किया है. श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कारखाना विभाग द्वारा 5 जुलाई को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, यह बदलाव तेलंगाना दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 20) के तहत किया गया है. सरकारी आदेश के अनुसार में ये साफ किया गया है कि कॉमर्शियल इकाइयों में प्रतिदिन काम के घंटे 10 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए और साप्ताहिक काम के घंटों की लिमिट 48 घंटे से ज्यादा न हो. इन लिमिट के साथ ही सरकारी आदेश में बताया गया कि इससे अधिक काम करने पर कर्मचारियों को ओवरटाइम भी दिया जाएगा.


सरकार के मुताबिक, सप्ताह में काम के घंटों को लेकर बनाया गया ये कानून राज्य में कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है. इसके तहत कॉमर्शियल इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को ओवरटाइम वेतन पर सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी भी तिमाही में 144 घंटे से अधिक काम नहीं करना होगा. सरकार ने ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इन इन शर्तों को न मानने पर का उल्लंघन करने पर संबंधित कंपनी को दी गई छूट रद्द कर दी जाएगी.

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